UP's Samajwadi Party leader Azam Khan sentenced to two yearsUP's Samajwadi Party leader Azam Khan sentenced to two years

यूपी: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। रामपुर की कोर्ट ने 2019 के लोक सभा चुनाव के दौरान दिये गये हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

बताते चलें कि 8 अप्रैल 2019 को आजम खान ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के धनोरा में प्रत्याशी के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनाव आयोग और तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। जिसपर आईपीसी की धारा 153(ए), 505, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।