Pakur DC held a meeting with crusher operators and stone mining lease holders.Pakur DC held a meeting with crusher operators and stone mining lease holders.

अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों को बख्शा नहीं जाएगा: डीसी

पाकुड़: समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल की अध्यक्षता में प्रत्थर खनन पट्टेधारियों एवं क्रशर संचालकों के साथ बैठक की गई। जिसमें में खनन पट्टाधारियों और क्रशर संचालकों को उपायुक्त ने खदान संचालन में सभी नियमों के अनुपालन की जानकारी दी और नियम का पालन हर हाल में करने का निर्देश दिया।

नियमों के तहत खदान और क्रशर प्लांट की घेराबंदी करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सूचना पट्ट लगाने, व्यवसायिक स्थल पर संपूर्ण दस्तावेज रखने, निरीक्षण पंजी रखने, क्रशर प्लांट में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने, प्रदूषण नियमों के अनुपालन को लेकर जल छिड़काव एवं पौधा लगाने का काम होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी पट्टाधारी अपने-अपने खनन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास ही साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। साइन बोर्ड में संचालक का नाम, पता, अनुज्ञप्ति नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर एवं खनन क्षेत्र का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि खनन पट्टा में निर्धारित क्षेत्र के बाहर खनन कार्य नहीं करेंगे। जांच के दौरान अगर लीज एरिया से बाहर काम करते पाए गए तो प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि सभी वाहनों के आगे पीछे नंबर प्लेट लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उपायुक्त ने कहा कि सभी अपने माइनिंग एरिया का मापी 31 अक्टूबर तक कराना सुनिश्चित करें एवं सभी वाहनों में जीपीएस डिवाइस तीन महीने के अंदर तक लगाने का निर्देश दिया।

मौके पर एसडीओ हरिवंश पंडित, जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार, मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद, माइनिंग इंस्पेक्टर पिंटु कुमार, एसएमपीओ पवन कुमार समेत सभी पत्थर खनन पट्टेधारी एवं क्रशर संचालकों उपस्थित थे।

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