शहर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर उपायुक्त ने दिया आदेश
• उल्लंघन पर मवेशियों को जप्त कर ले जाया जाएगा कांजी हाउस, मालिक पर लगेगा आर्थिक दंड
रामगढ़: शहर की सड़कों पर पशुओं के आवागमन से जिलेवासियों को हो रही समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा रामगढ़ शहर में आवारा एवं निजी पशु के सार्वजनिक स्थल पर विचरण पर रोक लगाने तथा जप्त पशुओं को रामगढ़ शहर अंतर्गत कैथा क्षेत्र में स्थित किसान केंद्र में बनाए गए अस्थाई कांजी हाउस में रखने को लेकर निम्न आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार शहर के अन्दर सार्वजनिक सड़कों पर प्रातः 07:00 बजे से संध्या 08:00 बजे तक पशुओं का विचरण प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित प्रतिबंधित सीमा के अन्दर पशुओं का सार्वजनिक सड़क पर विचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा तथा पशु मालिक पर प्रति पशु रू० 200/- की राशि प्रतिदिन आर्थिक दण्ड एवं रख-रखाव पर आए व्यय अतिरिक्त लगाया जा सकेगा।
वहीं बिना किसी पशु मालिक के सार्वजनिक रूप से विचरण कर रहे पशु को जब्त कर अस्थायी काँजी हाउस में पहुँचा दिया जाएगा तथा पशु मालिक के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य समर्पित करने के उपरांत आर्थिक दण्ड एवं पशु के रख-रखाव में आये खर्च की राशि जमा करने पर ही पशु को रिहा किया जाएगा।
इसके साथ ही कांजी हाउस में जब्त पशुओं के सुरक्षित रख-रखाव में आये व्यय, जैसे पशुओं के लिए चारा, स्वास्थ्य जाँच एवं दवा आदि पशु मालिक को पशु रिहा कराने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। (प्रति पशु रू० 300/- प्रतिदिन, अतिरिक्त देय, चिकित्सा व्यय इत्यादि) यह सशि आर्थिक दण्ड रू० 200/- प्रतिदिन के अतिरिक्त होगा।
जारी आदेश के अनुसार सात दिनों तक पशु को रिहा नहीं कराने पर उसकी अस्थायी कांजी हाउस द्वारा नीलामी कर दी जाएगी। आर्थिक दण्ड या अन्य किसी आदेश के विरूद्ध जिलास्तरीय कांजी अपीलीय कमेटी के समक्ष अपील की जा सकेगी। वहीं रामगढ़ नगर परिषद एवं रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में लागु अधिनियम / नियमावली के तहत आवश्यकतानुसार आपसी समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित कार्यवाही की जाएगी।
बताया जाता है कि यह नियम रामगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र एवं रामगढ़ छावनी परिषद् क्षेत्र (Cantonment Board Area) दोनों पर लागू होगा तथा आर्थिक दण्ड एवं पशु जब्त करने का कार्य दोनों क्षेत्रों में नगर परिषद् के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा सकेगा। छावनी परिषद्, रामगढ़ इसके अतिरिक्त भी समुचित कार्यवाही हेतु अभियान चलाकर शहर के किसी भी भाग से ऐसे पशुओं को जब्त कर कांजी हाउस को सुपुर्द कर सकेगी।