रामगढ़: जिला अंतर्गत सिरका क्षेत्र में दामोदर नदी घाट से अवैध बालू के उठाव के मामले पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी को जांच का आदेश दिया। जिसके उपरांत शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चलाए गए जांच अभियान के दौरान सिरका दामोदर नदी घाट से 7 ट्रैक्टर वाहनों को अवैध रूप से बालू का उठाव करने का दोषी पाया गया।

वाहनों को जब्त कर वाहन मालिक, चालक एवं अन्य संलिप्त लोगों के विरूद्ध सरकारी सम्पत्ति की चोरी, खनन राजस्व की क्षति के आरोप में आरोपित करते हुए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम- 1957 की धारा- 4/21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली- 2004 के नियम- 4/54, द झारखण्ड मिनिरल (प्रिवेन्शन ऑफ ईलिगल माईनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एण्ड स्टोरेज) रुल्स-2017 के नियम 9/13 एवं बीएनएस के सुसगंत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

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