नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए रैपिडो ( रोपेन ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना रैपिडो के “5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये प्राप्त करें” के विज्ञापन के संबंध में मिली शिकायतों को लेकर लगाया गया है। 

प्राधिकरण ने जांच पड़ताल में विज्ञापन को भ्रामक और उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार पाया है। कंपनी के प्रचार में टर्म्स एंड कंडीशन का डिस्क्लेमर काफी छोटे और अपठनीय योग्य पाया। विज्ञापन के 5 मिनट में ऑटो न उपलब्ध होने पर 50 रुपये भुगतान की जगह 50 Rapido coin भुगतान की बात सामने आई। जिसमें अगली राइड बुकिंग के एवज में ही भुनाया जा सकता था। मामले को देखते हुए कंपनी को गारंटीड ऑटो के ऐसे भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने और जूर्माना भरने का आदेश दिया गया है। 

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