उपायुक्त कार्यालय में हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक 

रामगढ़: जिला अंतर्गत कैटिगरी-2 के बालू घाटों के ई-नीलामी हेतु गुरुवार को उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा यह बताया गया कि झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025 झारखण्ड राज्य अंतर्गत स्थित संबंधित जिलों के District Survey Report (Sand) में उल्लिखित सभी बालू धारित भूमि / नदियों हेतु लागू है। उक्त नियमावली के अनुसार बिना वैध खनन पट्टा प्राप्त किये बालू खनिज का उत्खनन करना प्रतिबंधित है, साथ ही किसी व्यक्ति को राज्य में कुल 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र पर बालू खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा।

रामगढ़ जिलान्तर्गत 6 कैटेगरी-2 बालू घाट लइयो, पैंकि, टोकीसुद-1, हेसापोड़ा, टोकीसूद-2 और सिरका की विवरणी जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दी गई। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ यह बताया गया कि खान एवं भूतत्व से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार रामगढ़ जिलान्तर्गत स्थित सभी 06 कैटेगरी-2 के  बालू घाटों को एक इकाई मानते हुए नियमावली के तहत नीलामी किया जाना है।

बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा रिजर्व प्राइस की गणना, एनुअल मिनरल कंसेशनल वैल्यू, बिड एकाउंट, अर्नेस्ट मनी डिपोजिट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, एनुअल माइनेबल सैंड क्वांटिटी पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर उपायुक्त ने नियम अनुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

By Admin

error: Content is protected !!