रामगढ़: बलकुदरा पंचायत बड़का टोला देवी मण्डप में रविवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। जिसमें बैठक छाई डैम से विस्थापित, प्रभावित गांव के पंचायत के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा 42 रैयत परिवार को प्राप्त हुए नोटिस को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला परिषद सदस्य झरी मुंडा और संचालन बलकुदरा पंचायत मुखिया विजय मुंडा ने की।

बताया जाता है वर्ष 1973 में हुए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के रूप में 02.07.1982 को सरकारी चालान संख्या एक के माध्यम से ट्रेज़री में जमा किए 57.742 रुपये के संबंध में रिट याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत जमा राशि भुगतान के बराबर नहीं होने की बात कही गई थी। उक्त मामले में कोर्ट नोटिस प्राप्त हुआ है। कहा गया कि सोमवार को कोर्ट में वकील के माध्यम से पक्ष रखा जाएगा।

बैठक में देवनारायण मुंडा, सूरज मुंडा, महावीर मुंडा, विशेष मुंडा, वीरमोहन मुंडा, कार्तिक मुंडा, विरेंद्र मुंडा, दिनेश मुंडा, शत्रुंजय मुंडा, लालमोहन प्रजापति, प्रदीप मुंडा, मनोज मुंडा, सुलेंद्र मुंडा, नागेश्वर मुंडा, शिवशंकर मुंडा, नन्हकू मुंडा, रमेश मुंडा सहित अन्य उपस्थित रहे। 

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