बिना लाइसेंस वाहन चलाना गैर कानूनी : विनोद तिर्की
बड़़कागांव: सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बड़़कागांव पुलिस ने चोपदार बलिया पंचायत के उर्दू मध्य विद्यालय में बच्चों और अभिभावकों को यातायात नियमों की जानकारी दी।
इस दौरान थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने जागरूक करते हुए कहा कि 18 वर्ष के होने के बाद लाइसेंस लेकर वाहन चलाने की अनुमति है। बिना लाइसेंस और नाबालिगों का वाहन चलाना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। नशा करके वाहन चलानेवालों को बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े जाने पर 10 हजार रूपये जुर्माना वसूला जाएगा।
उन्होंने कहा कि सड़क पर दुर्घटनाएं न हो इसके लिए सभी को यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। इससे हम अपनी और दूसरों के भी जीवन की रक्षा कर सकते हैं।
वहीं मुखिया प्रतिनिधि चंदन पुरी ने कहा कि अभिभावक खुद भी ट्रैफिक नियमों का गंभीरता से पालन करें और बच्चों को भी जागरूक करें। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं देना चाहिए। लापवाही के कारण सड़क दुर्घटना में कई जानें चली गई हैं। जीवन अनमोल है, इसे सुरक्षित रखें। मौके पर स्कूली बच्चों सहित कई अभिभावक मौजूद रहे।