रामगढ़: झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर शनिवार को उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों को उक्त अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जल्द से जल्द अंचल स्तर पर निजी क्षेत्र के संचालकों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।
मौके पर उपायुक्त ने कहा की ₹40000 तक के मानदेय वाले वैसे सभी निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठान ( होटल, शॉपिंग मॉल आदि) जहां 10 या 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित हो उनमें 75% कर्मियों का झारखंड राज्य से होना आवश्यक है। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर निजी क्षेत्र के संचालकों का पंजीकरण कराया जाए।
मौके पर उपायुक्त ने विभिन्न माध्यमों से निजी क्षेत्र के संचालकों का http://jharniyojan.jharkhand.gov.in/ पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए।