• स्वेछा से राशन कार्ड सरेंडर करने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई, जांच में पाए गए तो ब्याज समेत वसूली के साथ प्राथमिकी होगी दर्ज
• सभी अयोग्य लाभुकों की सूची रामगढ़ जिला के अधिकारी को वेबसाइट ramgarh.nic.in पर प्रकाशित, आपत्ति होने पर 7 दिनों के अंदर देना होगा आवेदन।
रामगढ़: जिले में सभी योग्य एवं जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड के लाभ से आच्छादित करने के मद्देनजर उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा अयोग्य राशन कार्डधारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में रामगढ़ जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से लगभग 12000 अयोग्य/मृत/पलायित/विवाहितों की पहचान की गई है, जो की अहर्ता ना रखने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे। अयोग्य राशन लाभुकों की सूची रामगढ़ जिला के आधिकारिक वेबसाइट ramgarh.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। वहीं अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होकि उसकी पहचान गलत तरीके से अयोग्य राशन कार्ड धारी की सूची में प्रकाशित की गयी है अथवा कोई आपत्ति हो तो वे 7 दिनों के अंदर अपने नजदीकी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला स्तर पर जिला आपूर्ति कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन दे सकते हैं।
मामले में उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सभी अयोग्य राशन कार्डधारियों से स्वेछा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है वहीं उन्होंने कहा है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा अयोग्य होने के बावजूद राशन कार्ड सेरेंडर नहीं किया जाता है तो जांच में सामने आने पर उनसे ब्याज समेत अब तक लिए गए लाभ की राशि की वसूली के साथ-साथ प्राथमिक दर्ज कराने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।