5922 cases settled in Lok Adalat in Pakur5922 cases settled in Lok Adalat in Pakur

पाकुड़: झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में हुआ।

जिसमें प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राधा कृष्ण, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय चौधरी एहसान मोईज, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी  प्रफुल्ल कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल भारती, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कमल प्रकाश ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिल्पा मुर्मू उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत ऐसा मंच है जिसमें दोनों पक्षों कि आपसी सुलह समझौता कर त्वरित न्याय प्रदान करना है, जिसमे दोनों पक्षों की जीत होती है।

लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झूठे केस करने से ज्यादा सजा का अपराधी वह होता है जो झूठी गवाही देता है। लोक अदालत का उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा गया कि जो वाद दस साल तक चलता है या लंबित है उसे लोक अदालत के माध्यम से त्वरित निष्पादन करना है। 

वहीं प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय राधा कृष्ण ने कहा की राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय एवं वादो का समय की बचत होती हैं इसमें लोक अदालत के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता द्वारा सुलहनिये वाद, मोटर दुघर्टना क्षतिपूर्ति वाद, बैंक व राजस्व,पानी,बिजली बिल श्रम वाद समेत ऐसे मामले सिविल वाद जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अधिक से अधिक संख्या में निष्पादन करना प्राथिमिकता है।

अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं के तहत परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही जिसमें पाकुड़ प्रखंड के तारानगर पंचायत अंतर्गत मनरेगा के तहत् बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित तीन लाभुको के बीच 11 लाख 16 हजार रुपये,  दीदी बाड़ी योजना के तहत झिकरहाटी पूर्वी पंचायत के पांच लाभुको को एक लाख 22 हजार 500 रुपये, बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना (पूर्णता हेतु) झिकरहटी पूर्वी पंचायत से दो लाभुको को दो लाख 70 हजार रुपये सहित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत् इशाकपुर पंचायत के पांच लाभुको को पेंशन का लाभ दिलाया गया। जॉब कार्ड से संबंधित सोनाजोरी पंचायत के अंतर्गत पांच लाभुको को लाभ दिया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आठ बेंचो का गठन किया गया जिसमे कुल 5922 वाद का निष्पादन किया गया। मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्तागण बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मो मोइनुद्दीन, पैनल अधिवक्ता समेत कार्यालय कर्मी, पीएलवी एवं काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

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