रामगढ़: जिला श्रम अधीक्षक अनिल कुमार रंजन के नेतृत्व में जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने शुक्रवार को बाल श्रम के विरूद्ध अभियान चलाया। इस क्रम में शहर के बिजुलिया मेन रोड के निकट टायर दुकान से 12 वर्षीय बालक को श्रम से विमुक्त कराया गया। साथ ही बालक को जिला बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया।
वहीं नियोजक नवल किशोर झा के विरूद्ध बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (जे) के तहत सदर थाना रामगढ़ में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। बताते चलें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है। अगर कोई नियोजक इस कानून का उल्लंघन करता है तो 20,000 से 50,000 तक जुर्माना या 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा या दोनों हो सकती है।
अभियान में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी शांति बागे अग्रगति संस्था के प्रतिनिधि बेलाल अंसारी, इशरत जहां और श्रम विभाग के मनोज साहू शामिल थे।
