हर व्यक्ति तक पहुंचे कानून की सही जानकारी: उपायुक्त
रामगढ़: नई चेतना 3.0 लैंगिक हिंसा के विरुद्ध 25 नवंबर से 23 दिसंबर जेंडर अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण कार्यालय और पलाश जेएसएलपीएस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
कार्यशाला के दौरान उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि लिंग आधारित हिंसा के रोकथाम के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। पूर्व में लैंगिक हिंसा के काफी मामले आते थे। लोगों में बढ़ती जागरूकता और कानून जानकारी से ऐसे मामलों में कमी आ रही है। उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिका एवं जेएसएलपीएस के कर्मी एवं पदाधिकारियों को जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध अपने घर और आसपास के लोगों को हिंसा रोकने हेतु जागरूक करने, प्रत्येक व्यक्ति तक इससे संबंधित नियमों व कानून की सही से जानकारी पहुंचाने की अपील की। वहीं उपायुक्त ने महिलाओं के विरुद्ध एवं घरेलू हिंसा पर शिकायत हेतु जारी टॉल फ्री सहायता नंबर 112 एवं 181 के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सभी महिलाओं को इन कानून के संबंध में जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी को जेंडर अभियान के तहत शपथ भी दिलाई।
कार्यशाला के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलखो ने महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को रोकने को लेकर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी साझा की। साथ ही जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति की उप योजना संबल अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन 181, नारी अदालत, कानूनी सहयोग, अल्पकालिक आश्रय, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से संचालित वन स्टॉप सेंटर, मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित सामर्थ उप योजना के तहत जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वीमेन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सखी निवास, शक्ति सदन एवं पालना गृह के संबंध में जानकारी दी।
कार्यशाला के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के संबंध में भी पूरी जानकारी को उपस्थित सभी के साथ साझा किया। उन्होंने यह अभी कहा कि लिंग परीक्षण एक कानूनी अपराध है अगर आपके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत से संबंधित पदाधिकारी को सूचित करें।
कार्यशाला में डालसा के प्रतिनिधि द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा संबंधित विभिन्न विधिक प्रावधानों, उन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्रदान किए जाने संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इन सबके अलावा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001, दहेज प्रथा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों व कानून को लेकर चर्चा की गई।
कार्यशाला में जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिकाएं, जेएसएलपीएस जिला प्रबंधक, जेंडर सीआरपी सहित अन्य उपस्थित थे।