रांंची: अवैध तरीके से जमीन खरीद बिक्री के मामल में जेल में बंद व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है। बीते बुधवार जमानत याचिका पर कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सोमवार को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।
विष्णु अग्रवाल पर बरियातू के चेशायर रोड में फर्जीवाड़े के जरिए एक एकड़ जमीन खरीदने का आरोप है। मामले में ईडी ने जांच के क्रम में मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जमीन खरीदने के आरोप में विष्णु अग्रवाल को दोषी पाते हुए बीते 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इधर, खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए विष्णु अग्रवाल की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी।