रामगढ़: खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को चितरपुर और कोठार क्षेत्र में संचालित मीट और चिकन दुकानों में सघन जांच किया। जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश दुकानें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से निर्गत अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रही है। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के शेड्यूल-IV के अनुरूप स्वच्छता और अन्य मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है । कई दुकानों में अत्यधिक गंदगी भी पाई गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए निम्न दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। जिसमें चितरपुर के न्यू महतो मटन शॉप और मेहता मीट दुकान पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं कोठार चौक स्थित मटन विक्रेता तौफीक अंसारी पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अतिरिक्त दुकानों को सुधार करने हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसमें चितरपुर के न्यू महतो मटन शॉप, मेहता मटन दुकान, लालू मटन दुकान, जय मां काली मटन दुकान, अनिल मुर्गा दुकान कोठार स्थित जेश चिकन शॉप और जेल मोड़ स्थित देवानंद मटन शॉप को नोटिस जारी किया है।
जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी समेत रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जांच आगे भी जारी रहेगी तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
