रामगढ़। विधान सभा उप चुनाव को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है।
जिसके संबंध में बताया गया कि गठित समिति प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक/ सोशल मीडिया एवं अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी का कार्य करेगी।
पंजीकृत राजनीतिक दल के प्रत्याशी को किसी भी तरह के प्रचार सामग्री के प्रकाशित / प्रसारण होने की तिथि से 3 दिन पूर्व एवं गैर पंजीकृत राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रकाशित / प्रसारण की तिथि के 7 दिन पूर्व जिला स्तरीय मिडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक / सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रकाशित / प्रसारण करना चाहते है तो विहित प्रपत्र में जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति (MCMC) को आवेदन समर्पित कर सकते है। उनके द्वारा दिये गये व्यय की विवरणी को सम्बंधित दल/अभ्यर्थी के खाते में प्रविष्ट किया जायेगा तथा प्राप्त आवेदन के आलोक में विधिवत विज्ञापन प्रसारण हेतु ANNEXURE-B में अनुमति प्रदान की जाएगी।
आवेदन के समय दिए जाने वाले दस्तावेज (1) आवेदन प्रपत्र (ii) दो प्रति प्रस्तावित विज्ञापन का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (iii) दो स्वः अभिप्रमाणित प्रति हार्ड कॉपी (iv) प्रस्तावित विज्ञापन का अनुमानित लागत (v) विज्ञापन कब-कब एवं कितने बार प्रकाशित/ टेलीकास्ट होगी उसकी विवरणी।
बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी राजनीतिक दल / प्रत्याशी के द्वारा बिना MCMC कमिटी से अनुमति लिए किसी भी तरह के प्रचार-प्रसार से संबंधित सामग्री का प्रकाशित / प्रसारण होना पेड न्यूज की श्रेणी में रखा गया है। MCMC कमिटी रामगढ़ समाहरणालय, सुचना भवन, रामगढ़ में कार्यरत है। जो निर्वाचन कार्य समाप्ति तक 24X7 संचालित रहेगी।