पलामू: मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर गुरुवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलू दोड्डे ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव के साथ बैठक की।
उपायुक्त ने बताया कि 17 अक्टूबर 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान एक जनवरी 2024 तक जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में सुधार करने, जिनका निधन हो गया है उनका नाम हटाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए मतदान केंद्र के बीएलओ, मतदान क्षेत्र के एईआरओ, एआरओ अथवा www.nvsp.in के आनलाइन पोर्टल एवं भारत निर्वाचन आयोग के Voter Helpline App(VHA) & voter portal.eci.gov.in के माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मतदाता सूची में निबंधित नहीं है, वैसे व्यक्ति प्रपत्र छह में निबंधन के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए एक रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र एवं पता का प्रमाण से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा। मृत अथवा स्थानांतरित प्रविष्टि के विलोपन के लिए प्रपत्र सात में आवेदन दिया जा सकता है। मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि की शुद्धि के लिए प्रपत्र आठ में आवेदन दिया जा सकता है।
मौके पर उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के स्तर से प्राप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यों को जिला स्तर से ससमय पूर्ण कराते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2024 को किया जाएगा।
उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव से कहा कि मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति वह अपने स्तर से सुनिश्चित करें। ताकि पुनरीक्षण अवधि में सभी छुटे हुये योग्य एवं अहर्ता प्राप्त नागरिकों का निबंधन मतदाता सूची में कराने एवं मतदाता सूची को स्वच्छ एवं त्रुटिरहित निर्माण किया जा सके।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव उपस्थित थे।
