अयोग्य राशन कार्डधारी सरेंडर करें राशन कार्ड, नहीं होगी कार्रवाई : उपायुक्त

रामगढ़: जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों को लेकर बुधवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने, डीलर द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन देने, बायोमेट्रिक प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने सहित अन्य मामलों पर जांच कर तत्काल रूप से डीलर का लाइसेंस रद्द करने तथा कानूनी कार्यवाई करने का निर्देश दिया। नए लाभुकों को राशन कार्ड का लाभ देने के मद्देनजर उपायुक्त ने प्रखंडवार लंबित  आवेदनों की समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को वर्तमान रिक्तियों के अनुसार सभी लाभुकों को राशन कार्ड के लाभ से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी योग्य लाभुकों को राशन कार्ड का लाभ मिले इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि अयोग्य राशन कार्ड धारी का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जाए। इसके लिए उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अयोग्य राशन कार्ड धारियों को स्वत: राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा जांच में सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाने की जानकारी देने हेतु अभियान चलाने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि जांच में अगर यह सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने अयोग्य होते हुए भी राशन कार्ड के माध्यम से राशन का उठाव किया है तो संबंधित पर आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ  लिए गए राशन की तिथि से बाजार दर की राशि 12% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने ससमय लाभुकों को उनके घरों तक राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को राशन कार्ड का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने सितंबर माह के अंत तक अभियान मोड में कार्य कर सभी राशन कार्ड धारियों का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा की राशन कार्ड की रिक्तियों में वृद्धि हेतु उपायुक्त ने वृहद रूप से सर्वे करने एवं वैसे व्यक्तियों जिनकी वर्तमान में मृत्यु हो गई है अथवा लंबे समय से वे क्षेत्र में निवास नहीं कर रहे हैं उनका नाम राशन कार्ड से हटाने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके लिए उपायुक्त ने मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेजों के उपयोग के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

वहीं जिले में संचालित दाल भात केंद्रों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को उनके उनके क्षेत्र में प्रति सप्ताह किसी एक दाल भात केंद्र का औचक रूप से निरीक्षण करने केंद्र पर साफ सफाई का जायजा लेने, प्रतिदिन दाल भात केंद्र के माध्यम से लाभ ले रहे लाभुकों की जांच करने तथा लाभुकों से संबंधित पंजी का नियमित संधारण सुनिश्चित कराने आदि केके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं धान अधिप्राप्ति कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने 20 सितंबर तक अनिवार्य रूप से लक्ष्य के विरुद्ध सीएमआर की पूर्ण प्राप्ति करने एवं सीएमआर की प्राप्ति के अनुरूप किसानों को दूसरी किस्त की राशि तथा बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

By Admin

error: Content is protected !!