रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 18 प्रस्तावों पारित किए गए। कैबिनेट ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के लिए मोबाइल उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 के अन्तर्गत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं त्वरित निष्पादन के लिए विचारण हेतु चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के 01 (एक) विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी
<राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमण्डलीय अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आई०टी० एक्सक्युटिव का पद सृजन की स्वीकृति दी गई
CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को एक वर्ष यथा- 01.10.2024 से 30.09.2025 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम-245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16.11.2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (दिनांक-16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र MACP एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजनान्तर्गत रु. 94,50,00,000/- (चौरान्वे करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Digitization of Schools) की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं।