रांची: मनी लॉउंड्रिग के मामले में जेल में बंद निलंबित आइएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने एक माह की अंतिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की बिमारी के इलाज के मद्देनजर मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है। ईडी कोर्ट और हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने जमानत पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दी है।
बताते चलें की मनरेगा घोटाले और मनी लॉउंड्रिग के आरोप में ईडी ने पूजा सिंघल को बीते 11 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूजा सिंघल के ठिकाने से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी की थी।