TDS related workshop organized at Sahibganj CollectorateTDS related workshop organized at Sahibganj Collectorate

साहिबगंज: समाहरणालय स्थित सभागार में टीडीएस (जीएसटी) से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी अधिकारी अपने लेखापाल के साथ उपस्थित हुए। कार्यशाला के तहत 51- टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) के विषय में जानकारी दी गयी।
इस क्रम में बताया गया कि TDS का अर्थ है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक प्रणाली है, जिसे शुरू में भारतीय आयकर विभाग द्वारा पेश किया गया था।

बताया गया कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 कुछ परिस्थितियों में स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान करती है। यह खंड उन कटौतीकर्ताओं को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्रोत पर कर कटौती, कर कटौती की दर और कटौती किए गए कर के प्रेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य किया गया है।

जीएसटी के तहत टीडीएस कब काटा जाना है

टीडीएस की कटौती करना आवश्यक है जहां डिडक्टी आपूर्तिकर्ता हैं, जिनके अनुबंध के तहत कर योग्य वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति का कुल मूल्य चालान के अनुसार कर और उपकर को छोड़कर 250000/- रुपये से अधिक है।

जीएसटी के तहत किस दर से टीडीएस काटा जाएगा

माल और/या सेवाओं के कर योग्य मूल्य के आपूर्तिकर्ता (डिडक्टी) को किए गए भुगतान के 1% की दर से कर काटा जाएगा, जहां अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य 250000/- रुपये से अधिक है। व्यक्तिगत आपूर्ति 250000/- रुपये से कम हो सकती है लेकिन अगर अनुबंध के तहत कुल मूल्य 250000/- रुपये से अधिक है, तो टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। ध्यान दें: – यह ध्यान दिया जा सकता है कि IGST अधिनियम, 2017 की धारा 20 में प्रावधान है कि TDS के मामले में, कटौतीकर्ता आपूर्तिकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान से @ 2% कर काटेगा।

जीएसटी के तहत टीडीएस प्रमाणपत्र

इस बीच बताया गया कि कटौतीकर्ता फॉर्म जीएसटीआर 7ए में डिडक्टी को एक सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा जिसमें अनुबंध मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई राशि, सरकार को भुगतान की गई राशि और अन्य संबंधित विवरण शामिल होंगे। उक्त प्रमाण पत्र सरकार को कटौती की गई राशि को जमा करने के 5 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है, यानी फॉर्म GSTR7 में रिटर्न प्रस्तुत करने के 5 दिनों के भीतर डिडक्टी (यानी आपूर्तिकर्ता) अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऐसी कटौती के क्रेडिट का दावा करेगा।

 

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