रामगढ़: बलकुदरा पंचायत बड़का टोला देवी मण्डप में रविवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। जिसमें बैठक छाई डैम से विस्थापित, प्रभावित गांव के पंचायत के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा 42 रैयत परिवार को प्राप्त हुए नोटिस को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में वर्ष 1973 में हुए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के रूप में 02.07.1982 को सरकारी चालान संख्या एक के माध्यम से ट्रेज़री में जमा किए 57.742 रुपये के संबंध में रिट याचिका दायर करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत जमा राशि भुगतान के बराबर नहीं होने की बात कही गई थी।

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