नियमावली के अनुपालन संबंधित दी गई जानकारी
चतरा: समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई।
उपायुक्त ने कार्यशाला में विस्तृत जानकारी लेते हुए नियोजकों से पूछा कि अधिनियम प्रभावी होने के उपरांत किन किन नियोजकों द्वारा मानव बल को नियोजित किया गया है।
उन्होंने कहा की आप सब नियोजकों को स्थानीय उम्मीदवारों से रिक्तियों को भरना होगा। अगर आपके द्वारा यह बताया जाता है कि उच्च कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उस अनुरूप सरकार के द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर मानव बल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया जिससे कि इस अधिनियम का अनुपालन कराया जा सके एवं इसका लाभ स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिल सके।
अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा 40,000/- (चालीस हजार रुपये) से अनधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सफल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य होगा।