नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश भर में चार नये लेबर कोड्स को अधिसूचित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पुराने 29 श्रम कानूनों में संशोधन और सुधार करते हुए उनकी जगह चार नयी श्रम संहिता लागू की गई है। ये चार नये कोड्स हैं – वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020।

सरकार के मुताबिक नये लेबर कोड्स श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा को मजबूत करेगा। साथ ही व्यवसायिक सुगमता भी सुनिश्चित करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा हैं कि हमारे श्रमिक भाई-बहनों के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। आजादी के बाद श्रमिकों के हित में किया गया यह सबसे बड़ा रिफॉर्म है। यह कामगारों को सशक्त बनाने वाला है। 

नये लेबर कोड के जरिए संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, पांच वर्षों में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की समय पर वेतन, महिला और पुरुष के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के साथ ही कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की अनिवार्यता सहित कई प्रावधान रखे गए हैं। नये रिफॉर्म के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का निर्माण किया जाएगा। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी में न्यूनतम सेवा कार्यकाल की बाध्यता नहीं रहेगी। रोजगार के लिए 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों को रिक्तियों की रिपोर्ट ऑनलाइन देना अनिवार्य होगा। मजदूरों की नौकरी छूटने पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण लाभ मिलेगा। महिला श्रमिकों को सभी प्रकार के नियोजन में काम का अधिकार मिलेगा। मजदूरों को तत्काल नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ चार नये लेबर कोड लागू किए गए हैं। 

 

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