Rahul Gandhi's petition dismissed in Gujarat High CourtRahul Gandhi's petition dismissed in Gujarat High Court

नई दिल्ली: मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। मामले में एमपीएमएलए  कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को सुनाई गई दो साल की सजा फिलहाल बरकरार है। याचिका खारिज होने से कांग्रेसी नेता सह पूर्व सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है।

बताते चले कि 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादास्पद बयान दिया था। जिसे लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया था। केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई ।

जिसके बाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसे हाइ कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने का फैसला सही है और निचली अदालत के फैसले में दखल देने का कोई विशेष कारण नहीं दिख रहा है।

वहीं मोदी सरनेम मामले को लेकर केस करनेवाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा है कि  हम हाईकोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं।

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