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राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्टने दो साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक चुनावी सभा में ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित बयान दिया था। जिसे लेकर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था। जिसमें अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
सूरत सेशन कोर्ट में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने बीते 17 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। गुरुवार को राहुल गांधी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। हालांकि उपरी अदालत में 30 दिन के भीतर अपील करने की समय सीमा निर्धारित करते हुए राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गई है। फैसले के दौरान राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहे।
बताते चले की मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर वर्ष 2019 में भाजपा नेता परनेश मोदी ने केस दर्ज कराया था। जिसमें एक समुदाय विशेष का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।