Three including Atiq Ahmed sentenced to life imprisonment in UPThree including Atiq Ahmed sentenced to life imprisonment in UP

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में मिली सजा

UP: प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद सहित तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। 17 साल पुराने उमेश पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलन हनीफ को सजा का एलान किया है। जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार तीनों आरोपियों पर उमेश पाल के अपहरण का सीधा आरोप था। कोर्ट ने तीनों आरोपी को उम्र कैद के साथ तीन-तीन हजार रूपये का जुर्माने की सजा दी है। वहीं उमेश पाल के परिवार को एक लाख मुआवजे का निर्देश दिया है।

बताते चले कि बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर किया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था।

 

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