रांंची: ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सीएम की याचिका को खारिज कर दिया। ईडी की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पी.चिदंबरम और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।

बताते चलें कि ईडी के समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाइकोर्ट जाने की सलाह दी थीं। इधर, 23 सितंबर को मुख्यमंत्री की ओर से ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकार बताते हैं कि फैसले के बाद ईडी द्वारा फिर से समन जारी करने पर मुख्यमंत्री हाईकोर्ट का दरवाजा फिर खटखटा सकते हैं।

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