रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। जिसमें 30 प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने स्वीकृति की मुहर लगाई है। विधानसभा का पांचवां बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं कैबिनेट ने महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इसके अलावे राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई है। 

झारखंड कैबिनेट में पारित महत्वपूर्ण प्रस्ताव 

• केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् संचालित नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति।

• पथ प्रमण्डल, चतरा अन्तर्गत “चौपारण-चतरा पथ के कुल लम्बाई 49.20 किमी) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु ₹35,43,31,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति

• बोकारो अन्तर्गत “नावाडीह से घुटवे हिरक रोड भाया चिरुडीह-मानपुर-तेलो-तरंगा पथ (कुल लम्बाई-22.757 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं वृक्षारोपण सहित)”हेतु ₹81,36,86,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति

•जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति।

•झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति।

• झारखण्ड राज्य विधि आयोग की कालावधि अगले 02 वर्ष अर्थात् दिनांक-14.11.2025 से दिनांक-13.11.2027 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति

• गोड्डा जिला अंतर्गत सैदापुर वीयर योजना के लिए ₹3873.454 लाख मात्र की पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति

• भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि के हेतू बंधन सब-स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in at EP No. 291/27, 291/28 between Daltonganj to Rajhara Railway Station near Bajrha Village at Palamu District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/65) कार्य हेतु ₹101,38,91,300 मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि ₹19,53,47,800 मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति

• झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “जैना मोड़, तिलका मांझी चौक से फुसरो, निर्मल महतो चौक तक (कुल लम्बाई-15.900 किमी) के 2 लेन से 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, R&R, Plantaion एवं Utility shifting (Electric and Water))” हेतु ₹157,89,69,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति

•झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 03 (तीन) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति

• नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं सुसंचालन हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति

• माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (Crl) No.- 3543/2020 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य में दिनांक 02.12.2020 तथा दिनांक 02.03.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु JAP-IT से प्राप्त विस्तृत कार्य योजना (DPR) के आधार पर वर्त्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 8854 CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु रू० 134,00,00,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति

• महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025 में की गई संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति

• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को Davos- Klosters, Switzerland में आयोजित होने वाली World Economic Forum Annual Meeting 2026 में भाग लेने एवं London (U.K.) में अन्य कार्यक्रम की स्वीकृति

• झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261 में संशोधन की स्वीकृति

• झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग अंतर्गत रु0 50.00 लाख से ₹2.50 करोड तक की योजनाओं की निविदा को दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन करने हेतु स्वीकृति

• राज्य योजनान्तर्गत संचालित “कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना” के तहत प्रदेय कम्बल के गुणधर्म में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति

• राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन की स्वीकृति

• पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत बरलंगा- नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर (NH-23 पर)-कसमार-खेराचातर-पश्चिम बंगाल सीमा पथ पर) पथ (कुल लंबाई-27.306 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण की प्रगतिशील योजना अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन निमित्त आवश्यक सरकारी गैरमजरूआ / खासमहाल / जंगल-झाड़ी  भूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वन भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र सशर्त निःशुल्क निर्गत करने की स्वीकृति

• कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-02 दिनांक 01.01.2022, अधिसूचना संख्या-7350 दिनांक-29.12.2023 एवं अधिसूचना संख्या-8408 दिनांक-31.12.2024 के द्वारा श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा की प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची के पद पर “04 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2025 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो”, के लिए नियुक्त करने संबंधी शर्त को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-8772 दिनांक-31.12.2025 के द्वारा संशोधित करते हुए उक्त के स्थान पर “05 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2026 तक) अथवा किसी के पदस्थापन होने तक, जो पहले हो, किया गया है”, पर घटनोत्तर स्वीकृति।

• वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति

• राज्यादेश संख्या 47 रा० (वि०) दिनांक 27.02.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से कृषि प्रक्षेत्र, बालीगुमा, जमशेदपुर के स्थान पर नए चिन्हित स्थल सरायकेला-खरसावाँ जिला अन्तर्गत तितिरबिला के राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में 50 TLPD क्षमता के डेयरी प्लान्ट की स्थापना किये जाने तथा इस परियोजना की क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति

• केन्द्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2025 एवं वित्त विधेयक (07) 2025 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के अनुरूप झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति

• पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति

• षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र दिनांक 18 फरवरी, 2026 से 19 मार्च, 2026 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति

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