Made media persons aware about Child Marriage Prohibition Act

पलामू: समाज कल्याण विभाग की ओर से शनिवार को समाहरणालय क के सभागार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जिले के मीडियाकर्मियों के बीच उन्मुखीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह कुप्रथा आज भी हमारे समाज में है, जो कि कतई सही नहीं है। बाल विवाह को लेकर आमजनों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में पलामू जिले को बाल विवाह से पूरी तरह से मुक्त करने के इस अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से जुड़ी शिकायत के लिए चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है।

इसके अलावे उन्होंने बाल विवाह के संबंध में मीडिया के दायित्वों,बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानून में मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के विषय पर चर्चा किया। इस दौरान बाल विवाह विषयक पर लिखे जाने वाली खबरों में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए इस पर भी प्रकाश डाला गया।

मौके पर उपरोक्त के अलावे संरक्षण पदाधिकारी केडी पासवान,जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश कुमार,बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष,सदस्य व बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे।

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