एक अन्य को प्रतिदिन पतरातू थाना में हाजिरी लगाने का आदेश

रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार ने आदेश जारी दो अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। जबकि एक अन्य को छह माह तख पतरातू थाना में प्रतिदिन सुबह 10 हाजिरी लगाने का आदेश दिया है।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में दो मामलों सुनवाई के दौरान आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत पतरातू अंतर्गत जवाहर नगर ऊपर धौड़ा क्षेत्र के कुख्यात अपराधी सतीश ठाकुर और पतरातू के ही जयनगर कुम्हार टोला क्षेत्र के अपराधी दिगंबर प्रजापति उर्फ “डेंगन”, दोनों छह माह तक जिला क्षेत्राधिकारी से निष्कासित (जिला बदर) किया जाता है। दोनों को 24 घंटे के अंदर जिला क्षेत्र छोड़ना होगा। अगले छह माह तक बिना पूर्वानुमति जिला में प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा। दोनों के पास यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे।

वहीं एक अन्य मामले में कुख्यात अपराधी सुरेंद्र भुईया, सौंदा बस्ती, पतरातु निवासी के संबंध में उपायुक्त ने सुनवाई करते हुए उसे आगामी 6 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे सुबह थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।

बताया जाता है कि सुरेंद्र भुईयां जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने, अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी/ कर्मियों को लेवी के लिए भयभीत करने के इतिहास को देखते हुए और जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने, लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है।

सुरेंद्र भुईयां के पास यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र होगा उसे अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेगा।

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