• उपायुक्त ने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा में दिया पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निदेश
• सीड्स द्वारा जिला अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों का किया गया उन्मुखीकरण
• सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे से हटाए जायेंगे तंबाकू उत्पाद की दुकानें
• सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर देना पड़ेगा जुर्माना
• उल्लंघनकर्ताओ के खिलाफ़ अभियान चलाने हेतु त्रिस्तरीय छापामार दस्ता का हुआ गठन
• जिला से पंचायत स्तर तक तम्बाकू सेवन के खिलाफ चलाया जायेगा जागरूकता अभियान
• उपायुक्त ने तम्बाकू सेवन नहीं करने की दिलाई शपथ
लातेहार: उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग और सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वाधान में संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि तम्बाकू के सेवन से न सिर्फ सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है। तम्बाकू सेवन न करके जिंदगी के साथ साथ आर्थिक नुकसान को भी बचाया जा सकता है।
उपायुक्त ने तम्बाकू नियंत्रण हेतु छापामार दस्ते के गठन का निर्देश दिया साथ ही उसके सभी सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने अपने कार्यालयों मे तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया।
तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मिश्रा ने राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 24 जिलो में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत COTPA-2003 की विभिन्न धाराओ के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमित रूप से जिले में स्थित शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण करने एवं संस्थानों के 100 गज की दूरी तक किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना होने देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके लिए उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमित रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालयों में तंबाकू मुक्त संस्थान का साईनेज लगाना सुनिश्चित करें। विदित हो कि सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। कार्यशाला में उपायुक्त द्वारा सभी प्रतिभागियों को तम्बाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई।
कार्यशाला में परियोजना निदेशक , अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, तंबाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय प्रशासनिक तथा पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, सीड्स के प्रतिनिधियों सहित अन्य उपस्थित थे।