बड़कागांव: कर्णपुरा महाविद्यालय बड़कागांव में एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पर सेमिनार का आयोजन बुधवार को किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि प्राचार्य कीर्तिनाथ महतो उपस्थित थे। मौके पर प्राचार्य कीर्तिनाथ महतो ने कहा कि इस कानून को 13 अगस्त 1997 को उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया और देश के सभी छात्र-छात्राओं सहित महिलाओं को सुरक्षित किया गया।
वहीं एंटी सेक्सुअल हरासमेंट की समन्वयक प्रो. अनु कुमारी ने कहा कि यौन उत्पीड़न शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक तिरस्कार, आर्थिक क्षति के साथ-साथ किसी प्रकार का धमकियां देने पर मेरे पास अवश्य ही शिकायत करें। शिकायत करने पर भारतीय दंड संहिता धारा 354 के तहत दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल की सजा की कानूनी कारवाई की जाएगी। प्रोफेसर निरंजन प्रसाद नीरज ने छात्र-छात्राओं को चेतावनी देते हुए किसी प्रकार की गलत हरकत नहीं करने की सलाह दी।
कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेश महतो ने किया। कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर ज्योति जलधर, प्रोफेसर फजरुद्दीन, प्रो. नरेश कुमार दांगी, प्रो. ऋतुराज दास, प्रो. पवन कुमार, प्रोफेसर डॉ चंद्रशेखर राणा, प्रोफेसर ललिता कुमारी, प्रोफेसर रामकिशोर प्रसाद दांगी, प्रोफेसर लालदेव महतो, लेखापाल सनवीर कुमार, नेमधारी राम, अनीता देवी, धनु प्रसाद सहित कई छात्र-छात्राएं मौजूद थे।