नियमों का उल्लंघन कर भट्ठा संचालन करने पर होगी कार्रवाई

रामगढ़:  उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में शुक्रवार को ईट भट्ठा संचालकों के लिए कार्यशाला का आयोजन सभा कक्ष में किया गया।  कार्यशाला में खनन विभाग, श्रम विभाग, कारखाना संचालन, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से संबंधित नियमों की जानकारी ईंट भट्ठा संचालकों को दी गई।

खनन विभाग द्वारा सभी संचालकों को स्वामिस्व एवं अन्य टैक्स का ससमय भुगतान का निर्देश दिया गया। वहीं श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून की जानकारी दी गई। साथ ही साथ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य,  विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी गई । प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के प्रतिनिधि द्वारा कंसेंट टू एस्टेबलिश संबंधित मानकों की जानकारी दी गई।

कार्यशाला के दौरान बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के ईंट भट्ठा का संचालन किसी भी हालत में नहीं करने का निर्देश दिया गया। अवैध रूप से भट्ठा संचालित करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही सभी ईंट भट्ठा संचालकों को अविलंब प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के यहां अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन देने का निर्देश दिया गया।

इस दौरान कारखाना निरीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी ईंट भट्ठा, कारखाना अधिनियम के तहत निबंधन हेतु अविलंब आवेदन दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ईंट भट्ठा में किसी भी परिस्थिति में बाल मजदूर को नियोजित नही करेंगे।

कार्यशाला में ईंट भट्ठा संचालकों की समस्याओं यथा अंचलाधिकारी एवं वन विभाग से अनापत्ति मिलने में विलम्ब होने की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यशाला में जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ श्रम अधीक्षक, रामगढ़, कारखाना अधीक्षक, रामगढ़ सहायक वैज्ञानिक , झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद सहित अन्य उपस्थित थे।

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