New rules: एक अक्टूबर से देश में लागू होंगे ये नये नियम, आप भी जानें

New rules: एक अक्टूबर 2023 से देश में कुछ नये नियम लागू होंगे। जिसका सीधा असर आपके बैंकिंग लेन-देन पर भी पड़ सकता है। 2000 के नोटों को बैंकों में बदलने की समयावधि 30 सितंबर को रही है, आधार नंबर नहीं देने नहीं छोटी बचत योजनाओं के खाते सस्पेंड किए जा सकते हैं, टीसीएस में भी बदलाव किए जा रहे हैं। आइए नये नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं 

2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक : भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2023 में 2000 के नोटो के चलन से बाहर होने की घोषणा की थी। इसके लिए चाह महीने की समयावधि निर्धारित करते हुए 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 के नोट बदलने निर्देश जारी किए गए थे। यदि आपके पास भी 2000 हजार के नोट हैं तो आज बैंक में जाकर छोटे नोटों में बदल सकते हैं।

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अब अनिवार्य :  एक अक्टूबर से  जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधित) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। जिससे जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र अब स्कूल में नामांकन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, मतदाता सूची सहित कई अन्य प्रक्रिया के लिए जरूरी होगा।

छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार जरूरी : छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) के जिन ग्राहकों ने  अपना खाता आधार से लिंक नहीं कराया है तो एक अक्टूबर 2023 से खाते सस्पेंड हो सकते हैं। 30 सितंबर तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए 30 सितंबर 2023 तक  आधार नंबर देना जरूरी है।

टीसीएस के नियम में भी बदलाव : एक अक्टूबर 2023 से टीसीएस (Tax Collected At Source) का नया नियम लागू हो रहा है। अब आप विदेश में अपने क्रेडिट कार्ड से अगर सात लाख से अधिक खर्च करते हैं, तो इसपर आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा। यदि ये खर्चे मेडिकल या एजुकेशन से जुड़े हों तो इसपर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा।

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