रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। जिसमें 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर झारखंड सरकार ने मुहर लगाई है। जिसमें महत्वाकांक्षी मईयां सम्मान योजना में आंशिक संशोधन को स्वीकृति दी गई है। वहीं झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पर बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने को मंजूरी दी गई है।
यह रहे कैबिनेट में पारित 16 निर्णय
• झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को एक वारीय सुविधा के रुप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक दिनांक-18.08.2022 में की गई अनुशंसा के अनुपालनार्थ कुल 06 कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे 2024-25 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
•डब्लू.पी. (सि.) सं.-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय बनाम भारत सरकार एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित्त राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पद एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29175 पद कुल 50000 स्वीकृत पदों में से इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2399 पद एवं स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 3451 पद कर्णांकित करने की स्वीकृति दी गई.
• ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा द्वितीय पक्षकार के रूप में हस्ताक्षरित किये गये त्रिपक्षीय एकरारनामे पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• साधना जयपुरियार, झा.प्र.से. (कोटि क्रमांक-26/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (Xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यता या सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
• प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, रांची में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों हेतु जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में द्वितीय चरण (सेकंड फेज) के रूप में रु.50.037 लाख (पचास लाख तीन हजार सात सौ रुपये मात्र) का वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई.
• स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
• बालपहाड़ी सिंचाई योजनान्तर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह (डी/एस) में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।
• छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखण्ड सचिवालय के सहायक / निजी सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 2623 / वि. दिनांक 01.10.2019 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4285, दिनांक 30.09.2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
• राज्य संचालित झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• निर्माण कार्य श्रेणी में दिनांक 18.07.2022 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर 12% के स्थान पर 18 फीसदी की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान / अंतर राशि देयता की स्वीकृति दी गई।