रांंची: बंधु तिर्की को एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरीBandhu Tirkey acquitted by MP-MLA court

रांंची: एमपी-एमएलए विशेष अदालत कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को एक मामले में बरी कर दिया है। साक्ष्य के अभाव कोर्ट ने बंधु तिर्की को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धमकी देने के आरोप में बरी किया है।

मामला लोहदगा जिले का है। जहां कुडू थाने में बंधु तिर्की पर एक मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धमकी देने को लेकर प्राथमिकी दर्ज किया गया था।

मामले में कुर्की जब्ती के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर अदालत ने उन्हें फरार घोषित करते हुए स्थायी वारंट जारी किया था। 2019 में बंधु तिर्की की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

इधर, कोर्ट द्वारा बरी किये जाने बंधु तिर्की को बड़ी राहत मिली है। उनके बरी होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है।

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