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वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर पर आज सोमवार को फैसला सुनाया। जिला कोर्ट के न्यायाधीश अजय कृष्णा विश्वेश ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए आगे सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं फैसले से पूर्व ज्ञानवापी मस्जिद सहित आसपास धार 144 लगी रही।
क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला
ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद बीते मई माह में सिविल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे कराया गया। जिसमें शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया। वहीं मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह कहा गया कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा हैं। जिसके बाद यह मामला जिला न्यायालय में ट्रांसफर हो गया है। अब 22 सितंबर से मामले पर सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।