रांंची: रामगढ़ विधायक ममता देवी को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पांच साल की सजा सुनाये जाने के बाद झारखंड विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश पर विधानसभा प्रभारी सचिव ने मंगलवार को कांग्रेसी विधायक ममता देवी की अयोग्यता का आदेश जारी किया।
बताते चले की रामगढ़ के गोला में 2016 को हुए आईपीएल गोलीकांड में विधायक ममता देवी को कोर्ट ने बीते 13 दिसंबर को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा होने के बाद ममता देवी चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गई हैं। कुछ माह में चुनाव आयोग रामगढ़ में उप-चुनाव की घोषणा कर सकता है।
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