रांची: राज्य सरकार द्वारा JSSC-CGL, JPSC समेत 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय पर झारखंड हाईकोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के आधार से संबंधित दस्तावेज और सीआईडी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही और अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने 48 घंटे में जवाब दाखिल करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितता की शिकायतों के बाद 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 परीक्षाओं को रद्द, 6 को स्थगित और 17 की सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया गया था। 18 अगस्त को इससे संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी।

सरकार के इस फैसले से JSSC-CGL, 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत विभिन्न परीक्षाओं में चयनित होकर कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 20 अगस्त को कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।

कोर्ट के इस आदेश से चयनित अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली हुई है। 18 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार का जवाब और जांच से जुड़े दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।