15 अगस्त को मतदान केंद्रों पर ग्राम सभा, 22 और 23 अगस्त को लगेगा विशेष कैंप
रामगढ़: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जिले में किए जा रहे कार्यों, निर्धारित कार्यक्रमों तथा पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जिले की मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने, गलत प्रविष्टियों में सुधार कराने तथा आवश्यकता के अनुसार मतदान केंद्र परिवर्तन की सुविधा प्रदान की जा रही है।
15 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर ग्राम सभा
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा के दौरान स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी तथा नागरिकों को अपने नाम एवं मतदाता विवरण की जांच करने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से ग्राम सभा में भाग लेने एवं मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या होने पर संबंधित बीएलओ से संपर्क करने की अपील की।
22 और 23 अगस्त को लगेगा विशेष कैंप
उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 22 और 23 अगस्त 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। विशेष कैंप के दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम एवं विवरण में आवश्यक सुधार तथा मतदान केंद्र परिवर्तन सहित अन्य संबंधित कार्यों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक इन विशेष कैंपों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने मतदाता विवरण की जांच अवश्य करें।
18 वर्ष की आयु वाले युवाओं के निबंधन पर विशेष जोर
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी विद्यालयों में हेल्प डेस्क मैनेजरों के माध्यम से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से वैसे छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची में निबंधन के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है, जो 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन एवं हेल्प डेस्क मैनेजरों को पात्र छात्र-छात्राओं को मतदाता निबंधन की प्रक्रिया की जानकारी देने तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी पात्र युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर प्रपत्र-6 के माध्यम से करें आवेदन
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वैसे पात्र नागरिक, जिनका नाम 05 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नागरिक प्रपत्र-6 के साथ निर्धारित विवरणी एवं घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए आवेदन अपने संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। पात्र नागरिक ECINET App के माध्यम से अथवा भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल “voters.eci.gov.in” पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
मतदान केंद्र परिवर्तन के लिए भरें प्रपत्र- 8
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वैसे मतदाता, जो वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर निवास कर रहे हैं और अपना नाम एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरित कराना चाहते हैं, वे प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मतदाताओं से अपील की गई कि वे अपने वर्तमान निवास स्थान के अनुरूप मतदान केंद्र से संबंधित विवरण की जांच करें तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की सहयोग की अपील
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदाता विवरण की जांच करें और यदि नाम छूटा हुआ है, किसी प्रविष्टि में सुधार की आवश्यकता है अथवा मतदान केंद्र परिवर्तन की आवश्यकता है, तो निर्धारित अवधि में संबंधित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करें। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों तथा विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। साथ ही सभी बीएलओ, हेल्प डेस्क मैनेजरों एवं संबंधित पदाधिकारियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया।
