Mukhtar Ansari sentenced to 10 years in the Gangster Act in UPMukhtar Ansari sentenced to 10 years in the Gangster Act in UP

सांसद भाई अफजाल को चार साल की सजा

• गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला

यूपी: माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार करते हुए 10 वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। सुनवाई में मुख्तार अंसारी की विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई जबकि अफजाल अंसारी कोर्ट में हाजिर हुए। अफजाल बसपा के सांसद हैं। इधर, कोर्ट के फैसले के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी रद्द हो सकती है।

बताते चलें कि 2007 में बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के मामले मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। 2012 से एमपी-एमएलए में सुनवाई चल रही थी। जिसमें बीते एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हुई। आज कोर्ट के फैसले से यूपी में राजनैतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

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