रांची: वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात और पुलिस अधीक्षक नगर की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के वाहन प्रबंधन के साथ बच्चों के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची, पुलिस उपाधीक्षक- प्रथम एवं द्वितीय यातायात राँची, जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची एवं निजी स्कूलों के वाहन प्रबंधन / प्राचार्य तथा Parents एसोसिएशन के कर्मी उपस्थित थे।
उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक, यातायात, राँची/पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची के द्वारा राँची शहर में स्थित निजी स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बच्चों को स्कूल पहुँचाने को लेकर बरती जानी वाली सावधानियाँ (माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त स्कूल बसों से संबंधित निर्देश) को लेकर उपस्थित सभी पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा किया गया, जो निम्नवत है :-
बस का रंग पीला (Yellow) होना चाहिए और उस पर स्पष्ट रूप से SCHOOL BUS, BUS/VAN No. & SCHOOL NAME लिखा होना चाहिए।
बस में CCTV कैमरा, GPS ट्रैकिंग सिस्टम, Frist Aid बॉक्स, अग्निशमन किट एवं इमरजेंसी नंबर साफ-साफ लिखा होना अनिवार्य है।
बच्चों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से BUS/VAN में सीट के अनुपातिक ही बच्चों को ले जायेंगे। एक्सट्रा रूप से मोडिफिकेशन कर बेंच / सीट नहीं लगवायेंगे।
Parents एसोसिएशन के कर्मियों से विमर्श किया गया है कि सभी Parents से अनुरोध करें कि जो भी निजी वाहन AUTO/VAN तय मानकों को पूरा नहीं करते है, उस वाहन से बच्चों को स्कूल नहीं भेजे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से सही मानकों को पूरा करने वाले वाहनों एवं अन्य साधनों से ही बच्चों को स्कूल भेजे।
बच्चों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से BUS/VAN चालकों एवं सह-चालकों का पुलिस सत्यापन कराना है एवं उसका मोबाईल एवं पता स्कूल में रहना आवश्यक है। साथ ही सभी चालकों एवं सह-चालकों का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर यातायात पुलिस को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, ताकि उनका वृहद रूप से अभियान चलाकर पुलिस सत्यापन किया जा सकें।
सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध किया गया है कि वरीय पुलिस पदाधिकारियों के स्तर से बच्चों के बीच एक संवाद श्रृंखला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें मुख्यतः साईबर काईम, ड्रग्स सेवन, नाबालिक लड़के लड़कियों के साथ छेडछाड, यातायात जागरूकता एवं इत्यादि बिन्दुओं पर जागरूक किया जायेगा।
