तीन अन्य को भी जमानत, फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक 

रांची: बरवाअड्डा थाना मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले में जयराम महतो के साथ ही सुशील मंडल, राजकुमार मंडल और महेंद्र साव को जमानत मिली है। वहीं कोर्ट ने साफ किया है कि अग्रिम जमानत के बावजूद पुलिस जांच जारी रहेगी। केस डायरी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 को लेकर इससे पहले 1 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की थी। बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की मांग की थी, जिसका अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने विरोध किया था। बीते गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला 14 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था।

क्या है FIR में?

थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि थाना परिसर में विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई और हाजत में बंद गणेश दास को छुड़ाने का प्रयास किया। मुखिया के बेटे की शिकायत पर दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज है।

ऑडियो और पुलिस एसोसिएशन का विरोध

मामले में 11 मिनट की कथित बातचीत में से 2 मिनट का ऑडियो वायरल हुआ था। विधायक ने इसे एडिटेड बताया था। इधर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने माफी और कार्रवाई की मांग को लेकर 8 सितंबर से आंदोलन का ऐलान किया था, जिसे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर घोषित राजकीय शोक के कारण स्थगित कर दिया गया।