मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को शो-कॉज

रांची: झारखंड के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के आदेश का अब तक पूरा अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP को शो-कॉज नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश के अनुपालन में देरी पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि CCTV लगाने के मामले में राज्य सरकार की ओर से बार-बार प्रक्रिया और टेंडर का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जमीन पर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि चार बार टेंडर होने के बावजूद परिणाम नहीं निकलना गंभीर स्थिति है।

सुनवाई के दौरान वर्ष 2018 के बाद राज्य में 450 से अधिक कस्टोडियल डेथ के मामलों का भी उल्लेख हुआ। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में थानों में CCTV जैसी निगरानी व्यवस्था का होना महत्वपूर्ण है। DGP की ओर से CCTV लगाने की जिम्मेदारी गृह विभाग पर डालने के रुख पर भी अदालत ने असंतोष जताया।

यह मामला इचागढ़ के तरुण महतो से जुड़े पुलिस हिरासत प्रकरण के बाद हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान से शुरू हुई कार्यवाही से जुड़ा है। उनकी पत्नी की शिकायत के बाद अदालत ने मामले को संज्ञान में लिया था। पूर्व की सुनवाई में DGP को अनुपालन नहीं होने पर अवमानना नोटिस भी जारी किया गया था। अब 15 अक्टूबर को मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP के जवाब के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।