कोर्ट ने काउंटर एफिडेविट मांगा, JSSC-CGL के अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी जगीं
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती रद्द करने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। आदेश के बाद 11वीं से 13वीं JPSC से चयनित 342 और FSO के 54 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कुल 396 चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर लगा संकट फिलहाल टल गया है।
न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने सोनम कुमारी, सौरभ सिंह समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। अब राज्य सरकार को कोर्ट में बताना होगा कि किन अनियमितताओं के आधार पर भर्ती रद्द की गई। अंतिम फैसला आने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर JSSC-CGL के 1932 सफल अभ्यर्थी भी अब कोर्ट के रुख पर नजर रखे हुए हैं। उनकी भर्ती भी रद्द सूची में शामिल है।
JPSC के जिन 342 अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी थी, उनमें से कई जिलों में पोस्टेड हैं। कुछ ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे। भर्ती रद्द होने के बाद इनके वेतन और सेवा पर सवाल खड़े हो गए थे। अब कोर्ट के आदेश से इन्हें सेवा में बने रहने का मौका मिल गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन संख्या 18/2023 के तहत 56 पदों पर FSO की भर्ती हुई थी। 54 अभ्यर्थी चयनित थे। इनमें कई पहले से कार्यरत थे। कोर्ट की रोक से इनकी नियुक्ति भी सुरक्षित हो गई है।
