रांची: झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर राज्य सरकार की मुहर लगी। बैठक में जहां राज्य के आठ जिलों में नये साइबर थाना की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जाँच एजेंसियों से प्राप्त समन और नोटिस के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। कुछ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।

झारखंड केबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

• पाकुड़ जिलान्तर्गत कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर भाया पाईकपारा पथ (कुल लम्बाई -7.200 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित) हेतु 44,45,87,900/- (चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख सतासी हजार नौ सौ) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• पथ प्रमण्डल गढ़वा अन्तर्गत हूर मोड़ (डालटेनगंज-शाहपुर पथ) से डालटेनगंज बोर्डर भाया डुमरिया-डंडा पथ (कुल लम्बाई -19.250 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निमाण कार्य हेतु 86,15,75,400/- (छियासी करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार चार सौ) रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• पथ प्रमण्डल रांची अन्तर्गत नामकुम से डोरण्डा पथ (कुल लम्बाई -6.70 कि.मी.) चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू-अर्जन एवं यूटिलिटी सिफ्टिंग सहित) हेतु 126,34,00,240/- (एक सौ छब्बीस करोड़ चौंतीस लाख दो सौ चालीस) रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• धनबाद नगर निगम अन्तर्गत Widening and Existing Rail Under Bridge Bridge no -1, Gaya Bridge fo Railway at Km 12.00 of NH-32 at Dhanbad.” हेतु 30,50,43,700/- (तीस करोड़ पचास लाख तैंतालीस हजार सात सौ) रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• पाकुड़ जिलान्तर्गत विक्रमपुर से महारो भाया कालिदासपुर, सिउलीडंगा पथ (कुल लम्बाई -9.530 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित) हेतु  61,41,26,000/- (एकसठ करोड़ एकतालीस लाख छब्बीस हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।खबर सेल।

• पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत खूँटी-तोरपा-कोलेबिरा  पथ के 56. 00 कि.मी. से 82.055 कि.मी. (कुल लम्बाई-26.055 कि.मी.) (कैरेजवे- 10.00 मी.) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Inprovement of Riding Quality) कार्य” हेतु 30,61,78,100/- (तीस करोड़ एकसठ लाख अव्हत्तर हजार एक सौ) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।खबर सेल।

• पथ प्रमण्डल, पाकुड़ अन्तर्गत शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि.मी.) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R & R सहित) हेतु  36,85,05,500/- (छत्तीस करोड़ पचासी लाख पाँच हजार पाँच सौ) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित्त वर्तमान में अधिग्रहण हेतु चिन्हित् कुल 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले कुल अनुमानित व्यय  60,75,01,235/-(साठ करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार दो सौ पैंतीस) रुपये की स्वीकृति दी गई। खबर सेल।

• देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा- चुड़ीकनाली के विभिन्न दागों में अंतर्निहित कुल रकबा – 18.31 एकड़ गैरमजरूआ भूमि कुल देय राशि 9,38,59,532/- (नौ करोड़ अड़तीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ बत्तीस) रुपये  ई.सी.एल चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस.पी. माईन्स (ई.सी.एल.), चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

• निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग-सह-चोरदाहा (चौपारण) चेकपोस्ट प्रभारी सम्प्रति सेवानिवृत राज्य-कर संयुक्त आयुक्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-3728, दिनांक-09.10.17 द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

• भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अनुन्य स्तर तथा अन्य सेवा के अपर सचिव से अनुन्य स्तर के सभी पदाधिकारी को e-governance के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लैपटॉप/टैबलेट ( दोनों में से कोई एक) की सुविधा की स्वीकृति दी गई।

• स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ. सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

• पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना हेतु  456.6261 करोड़ (चार सौ छप्पन करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

• डॉ. मो. इबरार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

• डॉ. संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुच्चु, ओरमांझी, रांची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

• भरत सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किये जाने के निमित घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

• सामाजिक अंकेक्षण इकाई (Social Audit Unit) को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत Jharkhand Social Audit Society (JSAS) के रूप में निबंधित करने हेतु स्वीकृति दी गई।
      

• झारखण्ड आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली, 2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

• राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल 2500 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण तथा इस पर कुल रुपये 27732.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• बोकारो जिलान्तर्गत NH-23 से राधागाँव रेलवे स्टेशन भाया BPCL LPG Plant & Retail Depot पथ (कुल लम्बाई -7.179 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित) हेतु रूपये 34,73,93,800/- (चौतीस करोड़ तिहत्तर लाख तिरानबे हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

• वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

• केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निमित्त “महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र [Hub for Empowerment of Women (HEW)] के कार्यान्वयन हेतु योजना” की स्वीकृति दी गई।

• झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गाँवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई।

• राजधानी राँची में विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ‘ताज होटल’ के निर्माण हेतु M/s The Indian Hotels Company Limited को Core Capital Area के Site-1 में कुल 6.00 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने के स्वीकृति दी गई।

• झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।

• राँची जिलान्तर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी, ठाकुरगाँव अंतर्निहित रकबा 4.00 एकड़ भूमि में कुल संगणित राशि 60,72,162/- (साठ लाख बहत्तर हजार एक सौ बासठ) रूपये की अदायगी पर अजीम प्रेमजी स्कूल की स्थापना हेतु Azim Premji Educational Trust को 75 प्रतिशत रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

• मेसर्स ए.बी.सी. कंस्ट्रक्शन की भुगतान की स्वीकृति दी गई।

• माननीय विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा स्व. जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 धारा-147/148/ 139/188/323/353 भा०द०वि० की वापसी की स्वीकृति दी गई।

• राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जाँच एजेंसियों से प्राप्त Summon/Notice के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

• राँची जिलान्तर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी ठाकुरगाँव में कुल रकबा 146.00 एकड भूमि में कुल संगणित राशि 22,16,33,895/- (बाईस करोड़ सोलह लाख तैतीस हजार आठ सौ पनचानवे) रूपये की अदायगी पर राज्य सरकार एवं Azim Premji Foundation for Development के बीच किये गये MoU के आलोक में Establishment of Azim Premji University that shall include a Medical College, it’s associated Hospital and other Health Related Institution in the State of Jharkhand हेतु Azim Premji Foundation for Development को 75 प्रतिशत रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

• राज्य के 08 (आठ) जिलों के लिए साईबर अपराध थाना सृजन की स्वीकृति दी गई।

• माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P.(S) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P.(S) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case (Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non- Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) मे पारित न्यायादेश के अनुपालन में कैडर विभाजन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्यान्तर्गत 791 राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित निगम कर्मियों को निगम में कार्यरत/धारित पद के अनुमान्य वेतनमान (Pay Scale) मे समायोजित होने की तिथि अर्थात् दिनांक 01.07.2004 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी/लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में बेतनादि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

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