खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य : दीपश्री

रामगढ़: बिजुलिया स्थित रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भवन में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सिविल सर्जन डॉ. महालक्ष्मी प्रसाद और खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपश्री मुख्य रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित व्यवसायियों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानक के तहत लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई। वहीं शिविर में भाग लेनेवाले व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 में निहित प्रावधानों की जानकारी दी गयी। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानक के तहत लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन कराने की भी अपील की गई।

अवसर पर रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के निवर्तमान अध्यक्ष विनय कुमार अग्रवाल और सत्र 2025 – 27 के अध्यक्ष मंजीत सहानी ने अधिकारियों को पुष्पगुच्छा देकर उनका अभिनंदन किया और व्यापारियों को फूड लाइसेंस एवं पंजीयन के लिए जागरूक करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएं जिससे खाद्य और पेय पदार्थ बेचनेवाले व्यापारियों को सही जानकारी मिलेगी। जिससे वे जागरूक हो और लाइंसेंस/ रजिस्ट्रेशन करा सकें। 

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने कहा कि खाने पीने की सामग्री बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, आरओ वॉटर प्लांट, बेकरी दुकान, किराना दुकान, फूड सप्लीमेंट विक्रेता, दवा दुकान, फल सब्ज़ी विक्रेता एवं गन्ना जूस, फल जूस विक्रेता, अंडा/चिकन/मीट/मछली विक्रेता सहित सभी फास्ट फूड के ठेले और खोमचे को लाइसेंस/पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है।

शिविर के दौरान कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमे 33 लाइसेंस और 48 पंजीयन के आवेदन थे। शिविर में मुख्य रूप से रामगढ़ चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह सत्र 2025-27 के उपाध्यक्ष अमरेश गणक, मानद सचिव मनोज चतुर्वेदी, सह सचिव इंदरपाल सिंह, फूड सेफ्टी सब कमेटी के अध्यक्ष संजीव चड्ढा, कमल शर्मा सहित कई व्यापारी उपस्थित थे।

 

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